वक्फ बोर्ड की पावर कम करने की तैयारी, अखिलेश बोले- "ऐसा होने नहीं देंगे"

अखिलेश यादव ने कहा, "बीजेपी ने हिंदू-मुस्लिम के अलावा या फिर मुस्लिमों के हक को छीनने के अलावा किसी भी अन्य चीज पर काम नहीं किया है. उन्हें जो अधिकार मिले हैं."

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नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले विधेयक का विरोध करेगी. उन्होंने कहा, "बीजेपी ने हिंदू-मुस्लिम के अलावा या फिर मुस्लिमों के हक को छीनने के अलावा किसी भी अन्य चीज पर काम नहीं किया है. उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार और उनकी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार. हम इसका विरोध करेंगे."

प्रफुल पटेल ने कही ये बात

वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल पटेल ने वक्फ बोर्ड पर केंद्र द्वारा लाए जा रहे विधेयक को लेकर कहा, "हम हमारा स्टैंड लहमेशा रखते आए हैं. कांवड़ यात्रा को लेकर भी हमने अपना स्टैंड रखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए. हमें जहां जो स्टैंड लेना होगा, वहां हम वो स्टैंड लेंगे. हम सेकुलर पार्टी के रूप में इस गठबंधन में काम कर रहे हैं. जब बिल आएगा तब हम अपना स्टैंड रखेंगे."

जीतन राम मांझी ने कहा यह बहुत जरूरी है

केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाए जाने वाले विधेयक लाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "यह बहुत जरूरी है. एक बार वक्फ बोर्ड कह देता है कि कोई जमीन उनकी है तो फिर कोई सीमा नहीं रह जाती. कहा जाता है कि उनकी बात सुननी ही होगी. वक्फ बोर्ड ने कम से कम 1000 एकड़ ऐसी जमीन पर कब्जा किया है."

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वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले विधेयक के साथ तैयार है केंद्र सरकार

बता दें कि रविवार को सूत्रों के हवाले से पता चला था केंद्रीय सरकार जल्द ही संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश करने वाली है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. सूत्रों की मानें तो सरकार वक्फ बोर्डों के कामकाज में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी. संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों को जिला कलेक्टरों के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य कर देगा ताकि उनका वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके.

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