अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां और अभियोजन से छूट देने वाले सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act) की मियाद रविवार को मणिपुर (Manipur) के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे राज्य में और छह महीने के लिए बढ़ा दी गई. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने यह जानकारी दी. मंत्रालय ने बताया कि यह अधिनियम केंद्र की मंजूरी के बिना अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां और अभियोजन से छूट देता है.
नगालैंड और अरुणाचल में यहां बढ़ाया अफस्पा
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अशांत घोषित क्षेत्रों में लागू होने वाला AFSPA कानून की मियाद नगालैंड के आठ जिलों और अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए बढ़ा दी है.
यह कानून अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी एक अप्रैल से और छह महीने के लिए विस्तारित कर दिया है.
मणिपुर की इन जगहों पर अफस्पा नहीं होगा प्रभावी
मणिपुर से संबंधित अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पांच जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को 01.04.2025 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र' घोषित करती है, जब तक कि यहां सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती.''
अधिसूचना के राज्य के इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल और काकचिंग थाना क्षेत्र में AFSPA प्रभावी नहीं होगा.