केंद्र का राज्‍यों को निर्देश, 'ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें, सभी केस करें रिपोर्ट

अकेले महाराष्‍ट्र राज्‍य में ही अब तक ब्‍लैक फंगस के 1500 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और 90 लोगों को जान गंवानी पड़ी है.

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केंद्र का राज्‍यों को निर्देश, 'ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें, सभी केस करें रिपोर्ट
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

भारत में mucormycosis यानी ब्‍लैक फंगस का प्रकोप बढ़ा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं.इसके मायने यह हैं ब्‍लैक फंगस के सभी पुष्‍ट और संदिग्‍ध केस, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को रिपोर्ट किए जाएंगे. ब्‍लैक फंगस के मामले कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों पर देखे जा रहे हैं. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के ज्‍वॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्‍यों को लिखे लेटर में कहा, 'सभी सरकारी और प्राइवेट अस्‍पतालों और मेडिकल कॉलेजों को ब्‍लैक फंगस के स्‍क्रीनिंग, डायग्‍नोसिस और मैनेजमेंट के गाइडलाइंस का पालन करना होगा.'

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गौरतलब है कि अकेले महाराष्‍ट्र राज्‍य में ही अब तक ब्‍लैक फंगस के 1500 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और 90 लोगों को जान गंवानी पड़ी है.राजस्‍थान और तेलंगाना पहले ही ब्‍लैक फंगस को महामारी (Epidemic)घोषित कर चुक हैं. तमिलनाडु में भी इस बीमारी के 9 केस रिपोर्ट हुए है, उसने भी ब्‍लैक फंगस को Public Health Act के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है.डॉक्‍टरों का कहना है कि mucormycosis का असर चेहरे, नाक, आंखों और दिमाग पर हो सकता है. यह फेफड़ों में भी फैल सकता है. इसके आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है.

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