भारत ने कल (बुधवार, 1 दिसंबर) ही विदेशी आगमन के लिए सख्त नियम लागू किए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोविड परीक्षण और निगरानी उपायों की समीक्षा करेंगे. भारत ने कल (बुधवार, 1 दिसंबर) ही विदेशी आगमन के लिए सख्त नियम लागू किए हैं और विशेष रूप से ओमिक्रॉन के जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी और जांच के आदेश दिए गए हैं.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अनिवार्य कोविड टेस्टिंग के लिए लंबी कतारों और जांच के रिजल्ट के लिए लंबी प्रतीक्षा और महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्टिंग और क्वारंटीन प्रोटोकॉल पर अनिश्चितता के एक दिन बाद आज की बैठक बुलाई गई है. संभावना है कि केंद्र द्वारा नियमों को और अधिक कड़े किए जा सकते हैं.
- महाराष्ट्र ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के "जोखिम वाले" देशों से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और सभी को अनिवार्य रूप से सात-दिनों तक क्वांरटीन में रहने का आदेश दिया है. यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा. कोविड टेस्ट में निगेटिव आए यात्रियों के लिए भी 14 दिनों का अनिवार्य होम क्वारंटीन कर दिया गया है. राज्य सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों को भी यात्रा से पहले 48 घंटे के अंदर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है.
- इन नियमों को केंद्र द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने महाराष्ट्र से "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के समान रखने" का आग्रह किया है ताकि नियमों का समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल रात एनडीटीवी से कहा कि राज्य को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यह कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित है.
- इसके बाद, कल शाम महाराष्ट्र ने जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड टेस्टिंग और क्वारंटीन नियमों को संशोधित किया. 'जोखिम वाले' देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन नियमों को शुक्रवार 12 बजे (यानी आज आधी रात) तक के लिए टाल दिया गया है. नियमों में आज फिर से संशोधन की उम्मीद है.
- घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए 48 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर भी केंद्र ने सवाल उठाए हैं. केंद्र के नियमों के मुताबिक पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है.
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