हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप

सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.

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नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने एल्मुनियम उत्पादक हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई कोयला घोटाला जांच मामले में की है. इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है. अदालत ने इन लोगों को छह मई को पेश होने के लिए कहा है. जिस मामले में यह समन जारी किया गया है, वह नवंबर 2015 में दर्ज किया गया है. इसमें कंपनी और उसके निदेशकों पर तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन का आरोप है. 

अदालत ने क्या कहा है

अदालत ने कहा है, "अभियोजन पक्ष ने इस मामले के लिए आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए समन भेजने का मामला बनाया है." अदालत ने यह कार्रवाई तब कि जब जांच एजेंसी ने उससे हिंडाल्को और उसके निदेशकों के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेने की अपील की. जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक विश्वासघात किया है. 

क्या है पूरा मामला

जिस मामले में हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों पर आरोप लगाए गए हैं, वह 2013-2014 का है. इस मामले में सीबीआई ने 22 नवंबर 2015 को एक मामला दर्ज किया था. इस मामले की जांच के बाद सीबीआई ने पिछले साल जांच रिपोर्ट दाखिल की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने 2004-2005 और 2011 में उससे अधिक खनन किया, जितने की उसे इजाजत दी गई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने तय मात्रा से 48 लाख टन अधिक कोयले का खनन किया. 

इस बीच अहलमद (अदालत अधिकारी) ने अदालत को बताया है कि सीबीआई की ओर से आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है. उनका कहना है कि जांच में सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं. 
 

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