शराब नीति मामले में अमनदीप ढल से पूछताछ की तैयारी में CBI, कोर्ट ने दी इजाजत

कोर्ट ने कहा कि CBI को अमनदीप ढल से पूछताछ के लिए जेल ऑथारिटी को एक दिन पहले रिटेन नोटिस देना होगा. इसके बाद ही पूछताछ की जा सकती है.

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कोर्ट ने अमनदीप ढल से पूछताछ के लिए सीबीआई को दी इजाजत
नई दिल्ली:

शराब नीति मामले में CBI अब जेल में बंद अमनदीप ढल से पूछताछ की तैयारी में है. CBI ने इस पूछताछ को लेकर कोर्ट से इजाजत मांगी. CBI ने कोर्ट में कहा कि मामले में कुछ नए सबूत मिले हैं, जिसके लिए अमनदीप ढल से पूछताछ की ज़रूरत है. CBI की इस मांग को मंजूर करते हुए राउज एवेन्यु कोर्ट ने पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने CBI के दो अधिकारियों को जेल में अमनदीप ढल से पूछताछ की इजाजत दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि CBI को ढल से पूछताछ के लिए जेल ऑथारिटी को एक दिन पहले रिटेन नोटिस देना होगा. बैगर ऐसा किए पूछताछ नहीं की जा सकती. बता दें कि अमनदीप ढल आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में ज़मानत के लिए मनीष सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था.

कोर्ट ने मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

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बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है.यहां की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को आप के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में 'सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका' निभाई.

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