सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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सीबीआई ने निंबस ग्रुप के तीन निदेशकों का नाम चार्जशीट में नामित किया है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्‍ली:

इंडियन ओवसीज बैंक (Indian Oversease Bank) से 75 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Nimbus Communications Ltd) और उसके तीन निदेशकों हरीश के थवानी, शोभा हरीश थवानी और आकाश चंद्र खुराना का नाम सीबीआई ने चार्जशीट में नामित किया है. निंबस कम्युनिकेशंस ने भारत में दो स्पोर्ट्स चैनल - नियो प्राइम और नियो स्पोर्ट्स संचालित किये हैं. 

साल 2006 में निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने चार साल के लिए बीसीसीआई से क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार हासिल किये थे. वहीं कंपनी ने 2014 में आयोजित एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी हासिल किये थे. 

सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरोप लगाया है कि "निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का आनंद ले रहा था, जैसे 2011 में स्वीकृत 125 करोड़ रुपये का टर्म लोन. इस टर्म लोन को मार्च 2012 में 100 करोड़ की सीमा के साथ पुनर्गठित किया गया और उसके बाद 30 दिसंबर 2012 को 65,07,000 अमेरिकी डॉलर की एसबीएलसी (स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट) सुविधा एशिया-क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के पक्ष में बढ़ा दी गई थी. 

बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

निंबस कम्युनिकेशंस के खाते को 2012 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset) और 2019 में फ्रॉड के रूप में घोषित किया गया था. 

निंबस खातों के फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों ने धन का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत उपयोग के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को 76 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 

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