कथित रेलवे भर्ती घोटाले में CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की केंद्र से मिली अनुमति

सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 7 अक्‍टूबर को लालू यादव, उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी और 14 अन्‍य के खिलाफ रेलवे में उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में की गई कथित नियुक्तियों के संबंध में चार्जशीट दायर की थी

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 7 अक्‍टूबर को लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी
नई दिल्‍ली:

केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) को नौकरी के लिए भूखंड घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र से इजाजत मिल गई है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी के बारे में बताया. एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मुकदमा चलाने की मंजूरी विशेष अदालत के लिए एक शर्त है.सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 7 अक्‍टूबर को लालू यादव, उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी और 14 अन्‍य के खिलाफ रेलवे में उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में की गई कथित नियुक्तियों के संबंध में चार्जशीट दायर की थी. हालांकि, आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाना लंबित था.

सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल चार्ज शीट में जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, मध्य रेलवे की पूर्व महाप्रबंधक सौम्या राघवन, रेलवे के पूर्व सीपीओ कमल दीप मैनराई, स्थानापन्न के रूप में नियुक्त सात प्रतिभागियों (aspirants)और चार निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया है. 

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और मध्य रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचते हुए अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के एवज में लोगों को नियुक्त किया था. 

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Trump vs Khamenei: America के टारगेट सेट हो चुके हैं? | Iran Protest | Shubhankar Mishra | Kachehri
Topics mentioned in this article