CBI ने स्वतंत्र पत्रकार और नौसेना के पूर्व कमांडर को जासूसी मामले में किया गिरफ्तार

सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से जांच अपने हाथ में ली थी, जो पिछले साल सितंबर से रघुवंशी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जब उसे सूचना मिली थी कि कुछ भारतीय पत्रकार वैसी सूचनाएं जुटाने के बाद विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा कर रहे हैं, जिनसे मित्र देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने स्वतंत्र पत्रकार विवेक रघुवंशी और नौसेना के पूर्व कमांडर आशीष पाठक को कथित तौर पर रक्षा मामलों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं को गैरकानूनी रूप से एकत्रित करने और उन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रघुवंशी और पाठक को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया.

सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से जांच अपने हाथ में ली थी, जो पिछले साल सितंबर से रघुवंशी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जब उसे सूचना मिली थी कि कुछ भारतीय पत्रकार वैसी सूचनाएं जुटाने के बाद विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा कर रहे हैं, जिनसे मित्र देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

रघुवंशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मंगलवार को जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रघुवंशी और उसके करीबी लोगों से जुड़े 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. प्राथमिकी के मुताबिक, ‘‘विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त जानकारी से पता चला कि एक पत्रकार अवैध रूप से सशस्त्र बलों की भविष्य की खरीद और हमारे मित्र देशों के साथ भारत की रणनीतिक और राजनयिक वार्ता से संबंधित संवेदनशील विवरण एकत्र कर रहा था, जिससे इन देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं.''

विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, रघुवंशी ने कथित तौर पर इस तरह की जानकारियां हासिल कीं और इन्हें विदेशों की खुफिया एजेंसियों को उपलब्ध कराया. रक्षा एवं रणनीतिक मामलों के एक अमेरिकी पोर्टल की वेबसाइट पर रघुवंशी का नाम उसके भारतीय संवाददाता के तौर पर सूचीबद्ध है.

सीबीआई ने रघुवंशी तथा नौसेना के पूर्व कमांडर आशीष पाठक के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 (जासूसी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि छापे के दौरान कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें विधिक जांच के लिये भेजा गया है.

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