कलकत्ता हाईकोर्ट ने हंसखली रेप मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने कहा- कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और कोई मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है, यह तथ्य पूरी घटना को दबाने और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश का संदेह पैदा करता है

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
प्रतीकात्मक फोटो.
कोलकाता:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हंसखली में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप हुई मौत के मामले की जांच को मंगलवार को राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया ताकि ‘निष्पक्ष जांच' हो सके. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और कोई मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है, यह तथ्य पूरी घटना को दबाने और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश का संदेह पैदा करता है.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आर भारद्वाज भी शामिल हैं, ने आदेश दिया, ‘‘मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और कानूनी स्थिति पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि मामले में निष्पक्ष जांच के लिए और पीड़िता के परिजनों तथा क्षेत्र एवं राज्य के निवासियों में विश्वास कायम करने के लिए स्थानीय पुलिस के बजाय सीबीआई को जांच करनी चाहिए.''

पीठ ने कहा, ‘‘हम राज्य की जांच एजेंसी को तत्काल प्रभाव से जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हैं. हमने पाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर खामिया हैं.''

Advertisement

अदालत ने राज्य की जांच एजेंसी को आरोपियों की हिरासत के साथ जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को तत्काल सौंपने का निर्देश दिया. उसने सीबीआई को भी निर्देश दिया कि दो मई को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट जमा करे.

Advertisement

पीठ ने संबंधित अधिकारियों को भी पीड़िता के परिजनों और मामले के गवाहों को पूरी सुरक्षा प्रदान किये जाने का भी निर्देश दिया. उसने कहा कि वह इस सच से आंखें नहीं मूंद सकती कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रभावशाली नेता का बेटा है और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों को धमकाया गया है.

Advertisement

याचिकाकर्ता के वकीलों फिरोज एदुलजी और अनिंद्य सुदंर दास ने नाबालिग से कथित दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया है क्योंकि आरोपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हंसखली के एक प्रभावशाली पंचायत नेता का बेटा है.

Advertisement

आरोप है कि चार अप्रैल को लड़की आरोपी के जन्मदिन की पार्टी में उसके हंसखली स्थित आवास पर गई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया था. दुष्कर्म के एक दिन बाद कथित तौर पर रक्त स्राव की वजह से उसकी मृत्यु हो गई.

याचिका के अनुसार, 10 अप्रैल को हंसखली थाने में उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जो कथित तौर पर आरोपी और उसके परिजनों के दबाव और धमकी के कारण इस बारे में चुप थे.

लड़की का कथित तौर पर बिना पोस्टमॉर्टम या मृत्यु प्रमाणपत्र के गांव के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया. दास ने दावा किया कि पुलिस को घटना के लगभग एक हफ्ते बाद पता चला. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पुलिस बल ठीक से काम करने में विफल रहा है.

Featured Video Of The Day
Maharashtra में हो रहे हिंदी भाषा विवाद पर Dinesh Lal Yadav Nirahua ने क्या कहा? | HindiControversy
Topics mentioned in this article