बेटी की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ करे CBI: कलकत्ता हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील फिरदौर शमीम ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने भर्ती परीक्षा में 77 अंक हासिल किए थे, जबकि मंत्री की बेटी को केवल 61 अंक मिले, फिर भी उनके मुवक्किल की नियुक्ति नहीं हुई.

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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल के शिक्षा मंत्री से सीबीआई पूछताछ करेगी
कोलकाता:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से पूछताछ करने का निर्देश दिया है. शिक्षा मंत्री पर राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में अपनी बेटी की नियुक्ति कराने का आरोप है.

एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर यह आरोप लगाया है कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. अदालत ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को यह आदेश दिया.

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न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि मंत्री आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार शाम तक सीबीआई प्राधिकारियों के समक्ष पेश हों. मंत्री जी इस दौरान प्रदेश के कूच बिहार इलाके में थे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह अपनी बेटी के साथ कोलकाता रवाना हो गए.

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याचिकाकर्ता के वकील फिरदौर शमीम ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने भर्ती परीक्षा में 77 अंक हासिल किए थे, जबकि मंत्री की बेटी को केवल 61 अंक मिले.

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इससे पहले भी न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय चार मौकों पर राज्य के सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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