Bully Bai App केस के आरोपी और 'Sulli Deals' के निर्माता को राहत, कोर्ट ने 'मानवीय आधार' पर दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 'बुल्ली बाई ऐप' मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और 'सुली डील्स' (Bulli Bai, Sulli Deals) ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर जमानत दे दी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कोर्ट ने आरोपियों को मानवीय आधार पर जमानत दी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 'बुल्ली बाई ऐप' मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और 'सुली डील्स' (Bulli Bai, Sulli Deals) ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर जमानत दे दी. अदालत ने माना कि आरोपी पहली बार अपराधी हैं और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए हानिकारक होगा. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई हैं. ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को खराब न कर सकें.

NSE Scam : चित्रा रामकृष्ण के हैंडराइटिंग सैंपल लेने के लिए सीबीआई को मिली मंजूरी

शर्तों में ये शामिल है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी पीड़ित से संपर्क करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा. आदेश में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करेगा और अपना फोन चालू रखेगा और आईओ को अपना स्थान प्रदान करेगा. आदेश में कहा गया है कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हर तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे. जमानत पर रहते हुए एक समान अपराध नहीं करेंगे.

VIDEO: 'मेरे ऊपर लगातार फायरिंग' : यूक्रेन से लौटे हरजोत सिंह अस्पताल से घर पहुंचे, सुनाई आपबीती


Featured Video Of The Day
India Pakistan Tension: Rule Of Law With Sana Raees Khan में समझिए आखिर क्या है Act Of War?
Topics mentioned in this article