बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने पीड़ित पहलवान का बयान किया दर्ज

Brij Bhushan sexual harassment case: पीड़िता का बयान अपर लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के माध्यम से दर्ज किया गया. सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे.

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नई दिल्ली:

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान का बयान दर्ज किया.  अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने पीड़िता का बयान दर्ज किया. उसके बयान की आगे की रिकॉर्डिंग 10 सितंबर के लिए टाल दी गई है.

पीड़िता का बयान अपर लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के माध्यम से दर्ज किया गया. सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे.

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान गवाह कक्ष में दर्ज किया जाना है. पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी. बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने आपत्ति जताई थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता से जिरह नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह का प्रावधान सिर्फ नाबालिगों के लिए है, वयस्क पीड़ितों के लिए नहीं. इससे पहले, डीसीपी नई दिल्ली अदालत में पेश हुए और कहा कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है. कुछ ग़लतफ़हमी थी और उसे सुधार लिया गया है.

बयान दर्ज होने के बाद डीसीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए. पूछने पर उन्होंने कहा कि गवाहों की गवाही पूरी होने तक सुरक्षा वापस लेने की उनकी कोई योजना नहीं है. जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवानों ने बृज भूषण पर यौन शोषण और डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था.

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