ब्रज मंडल यात्रा से पहले हरियाणा के नूंह में इंटरनेट और बल्‍क SMS सेवाएं निलंबित

Braj Mandal Yatra: ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए जिला कलेक्‍टर विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है.

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Braj Mandal Yatra: ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए कलेक्‍टर ने आदेश जारी किए हैं. (फाइल)
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  • हरियाणा के नूंह जिले में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान पिछले साल हुई हिंसा के कारण प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं.
  • नूंह में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया है.
  • यात्रा के मार्ग और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं.
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नई दिल्‍ली :

हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को निकलने वाली ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर प्रशासन बेहद सतर्क है. इस यात्रा के दौरान पिछले साल हिंसा हुई थी और इसी के कारण कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं. नूंह में इंटरनेट और बल्‍क एसएमएस सेवाओं को अगले 24 घंटों के लिए निलंबित कर दिया है. अब 14 जुलाई की रात 9 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी. साथ ही प्रशासन ने कानून व्‍यवस्‍था के पुख्‍ता बंदोबस्‍त के लिए भी आदेश जारी किए हैं.

नूंह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं. नूंह में इसी यात्रा के दौरान बड़ी हिंसा हुई थी. यही कारण है कि प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है. 

24 घंटे के लिए बंद रहेगा इंटरनेट

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों के मुताबिक, नूंह में 13 जुलाई को रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी. हालांकि बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी एसएमएस सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेंगी.

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ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए जिला कलेक्‍टर विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है. उन्‍होंने बताया कि इस आदेश का उद्देश्‍य जलाभिषेक यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना है.

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कलेक्‍टर के आदेश में हैं ये बातें -  

  • कृपाण को छोड़कर किसी भी प्रकार के हथियार को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसमें लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, त्रिशूल, छड़ें, चाकू, जंजीरें आदि शामिल हैं.
  • डीजे सिस्टम, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, जो धार्मिक रूप से भड़काऊ, असंवेदनशील अथवा समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हों, पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
  • यात्रा में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों, आयोजकों और प्रतिभागियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • उकसावे या गैरकानूनी गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • यह आदेश 14 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा.

कहां से कहां तक जाती है यात्रा

यह जलाभिषेक यात्रा नूंह के नल्‍हड़ में स्थित नल्हरेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी और फिराजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए पुन्‍हाना के श्रंगेश्वर मंदिर तक प्रस्तावित है. 

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