प्लेन में सिगरेट पीने के मामले में बॉबी कटारिया गिरफ्तार, मिली जमानत 

पुलिस ने बॉबी कटारिया को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद बॉबी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई. हालांकि, कोर्ट ने बॉबी कटारिया को दिल्ली पुलिस के सामने जांच में सहयोग करने की बात जरूर कही है.

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दिल्ली पुलिस ने बॉबी कटारिया को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को दिल्ली IGI एयरपोर्ट पुलिस ने प्लेन में सिगरेट पीने के मामले में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को इस मामले मं एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही बॉबी की तलाश थी. पुलिस ने बॉबी कटारिया को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद बॉबी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई. हालांकि, कोर्ट ने बॉबी कटारिया को दिल्ली पुलिस के सामने जांच में सहयोग करने की बात जरूर कही है.

कोर्ट ने बॉबी कटारिया को 28 सितंबर को जमानत दे दिया था. बता दें कि स्पाइसजेट विमान के अंदर धूम्रपान करने को लेकर पुलिस केस का सामना कर रहे सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया ने दावा किया था कि यह एक डमी विमान था, जिसमें उन्हें सिगरेट जलाते देखा गया था. हालांकि उनका दावा एयरलाइन के उस बयान का खंडन करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल जनवरी में ये एक विमान में घटना घटी थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी सफाई में कहा था कि जिस वीडियो में मुझे धूम्रपान करते देखा गया था, वह एक नकली विमान था और वह दुबई में मेरी शूटिंग का एक हिस्सा था. विमान के अंदर तो लाइटर ले जाने की अनुमति नहीं है. गुरुग्राम निवासी कटारिया के सोशल मीडिया पर 6.30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह लेटकर सिगरेट के कश लगा रहा था.

इस वीडियो को लोगों ने जमकर शेयर किया था और बहुतों ने तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य को भी टैग किया था. जिस पर उन्होंने जांच का भरोसा भी दिया था. सिंधिया ने ये भी कहा था कि इस तरह के खतरनाक व्यवहार के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

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स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि जनवरी में मामले की गहन जांच की गई थी और गुड़गांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी .स्पाइसजेट ने कहा था कि धूम्रपान की घटना दुबई-दिल्ली उड़ान में 20 जनवरी को हुई थी, जब यात्री विमान में सवार हो रहे थे और चालक दल के सदस्य विमान में यात्रियों के सवार होने की प्रक्रिया को पूरा करने में व्यस्त थे. उसने कहा था कि जांच के बाद एअरलाइन ने फरवरी में यात्री का नाम 15 दिन के लिए उड़ान निषिद्ध सूची (नो फ्लाइंग लिस्ट) में डाल दिया था. विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के अनुसार, एक एअरलाइन के पास एक निश्चित अवधि के लिए उस यात्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है जो किसी भी नियम का उल्लंघन करता है.

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