तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक BJP की माधवी लता, 221 करोड़ की संपत्ति घोषित की

भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करते समय चुनाव आयोग को सौंपे एक हलफनामे में परिवार की संपत्ति का विवरण दिया.

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माधवी लता पर 90 लाख रुपये की देनदारी है.

हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कोम्पेला माधवी लता के पास 221.37 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति है, जो उन्हें तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक बनाती है. वह, उनके पति कोम्पेला विश्वनाथ, (दोनों व्यवसायी) और उनके तीन आश्रित बच्चों के पास 165.46 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है और दंपति के पास 55.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.

चुनाव आयोग को सौंपे एक हलफनामे में दिया संपत्ति का ब्योरा

माधवी लता ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करते समय चुनाव आयोग को सौंपे एक हलफनामे में परिवार की संपत्ति का विवरण दिया. 49 वर्षीय भाजपा उम्मीदवार जुड़वां शहर सिकंदराबाद में रहती हैं. वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं और पहली बार चुनाव मैदान में हैं.

माधवी लता के पास 3.78 करोड़ के आभूषण

उन्होंने घोषणा की कि उनके पास सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में 25.20 करोड़ रुपये के निवेश सहित 31.31 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है. विरिंची लिमिटेड में उनका 7.80 करोड़ रुपये का निवेश है.  उनके पास 3.78 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण भी हैं.

उनके पति के पास 88.31 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें विरिंची लिमिटेड में 52.36 करोड़ रुपये के शेयर शामिल हैं. उनके तीन आश्रित बच्चों के पास भी 45 करोड़ रुपये से अधिक की कुल चल संपत्ति है. भाजपा उम्मीदवार के पास 6.32 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी है, जबकि उनके पति की अचल संपत्ति का मूल्य 49.59 करोड़ रुपये है.

माधवी लता पर 90 लाख रुपये की देनदारी

संपत्तियों में हैदराबाद और उसके आसपास गैर-कृषि भूमि और वाणिज्यिक और आवासीय भवन शामिल हैं. माधवी लता पर 90 लाख रुपये की देनदारी है जबकि उनके पति पर 26.13 करोड़ रुपये की देनदारी है. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उनकी आय 3.76 लाख रुपये थी जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.22 करोड़ रुपये थी.

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विश्वनाथ की आय 2.82 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 के दौरान 6.86 करोड़ रुपये थी. भाजपा उम्मीदवार पर एक आपराधिक मामला दर्ज है. उनके खिलाफ पिछले सप्ताह बेगम बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने सिद्दी अंबर बाजार के सर्कल में स्थित मस्जिद की ओर एक काल्पनिक तीर चलाने का इशारा किया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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