- बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची जारी की जा रही है
- मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना तक जारी रहेगी
- मतदाता अपने नाम या विवरण में त्रुटि पाए जाने पर बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर फॉर्म-6 या फॉर्म-8 भर सकते हैं
बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे-धीरे बढ़ रही है. इसी क्रम में आज राज्य निर्वाचन रजिस्टर (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. यह एक बड़ा कदम है क्योंकि इसके साथ ही मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक मतदाता अपने नाम और विवरण में सुधार कर सकते हैं.
नई वोटर लिस्ट जारी होने से क्या होगा फायदा?
नई मतदाता सूची का प्रकाशन सिर्फ एक दस्तावेज़ी कार्य नहीं है. इस लिस्ट के माध्यम से हर मतदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ शामिल है या नहीं. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने बीते महीनों में नाम दर्ज कराने, सुधार करने या गलतियों की शिकायत की थी.
SIR यानी Special Intensive Revision के पूरा होने के बाद यह लिस्ट सामने आई है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था. अब तक दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और संशोधित लिस्ट आज जारी की जा रही है.
अगर नाम गायब है या गलती रह गई है तो क्या करें?
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
इसके लिए फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने के लिए) और फॉर्म-8 (गलती सुधारने के लिए) भरा जा सकता है.
जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) भी इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं और लोग वहां भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहेगी. यानी मतदाता लिस्ट को पूरी तरह से अंतिम रूप तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.
अपना नाम ऑनलाइन कैसे देखें?
तकनीकी सुविधा के चलते अब मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं.
- सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं.
- यहां Search in Electoral Roll ऑप्शन पर क्लिक करें.
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC नंबर) या नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरकर खोज की जा सकती है.
- इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है.