बिहार सरकार (Bihar Government) ने बेरोजगार युवकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें भत्ता देने का फैसला किया है. बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 को स्वीकृति दी गई है.
बताया गया कि आवेदन देने के बाद आवेदक को अगर 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार की मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
247 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान
इसके अलावा बैठक में राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने छह जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारु संचालन के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी के 247 पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई.
बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न कोटि की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के चार पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पदों के सृजन को भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई.
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