फ्यूचर ग्रुप की बड़ी जीत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में कार्यवाही पर लगाई रोक

फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं. आज इस मामले में फ्यूचर ग्रुप के हाथ बड़ी सफलता लगी. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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आज इस मामले में फ्यूचर ग्रुप के हाथ बड़ी सफलता लगी.
नई दिल्ली:

फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं. आज इस मामले में फ्यूचर ग्रुप के हाथ बड़ी सफलता लगी. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. मामले में अब अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी. तब तक के लिए मध्यस्थता पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट ने कहा, "CCI द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है."

फ्यूचर-अमेजन विवाद: मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर की सिंगापुर में मध्यस्थता को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी थी.  इसके बाद मामले में डिवीजन बेंच के सामने अपील की गई थी. दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 दिसंबर में  2019 के  अमेजन-फ्यूचर डील के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था.

फ्यूचर ग्रुप डील : अमेजन ने ED के खिलाफ 'अधिकार क्षेत्र के उल्‍लंघन' के लिए किया केस, 10 बातें

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CCI का फैसला था कि अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था. ​लिहाजा CCI ने अमेजन पर ₹200 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन उसने अमेजन को 17 फरवरी तक नए दस्तावेज दाखिल करने का समय भी दिया है, जिसके बाद वह सौदे की अनुमति पर पुनर्विचार करेगा.

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