भारत में 'अमेरिकन एक्सप्रेस' को मिली बड़ी राहत, कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ने की मिली इजाजत

आरबीआई ने पिछले साल मई में "स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा" पर अपने नए नियम का पालन नहीं करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर प्रतिबंध लगाया था

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन (American Express banking corporation) पर लगी पाबंदियों को हटा दिया और उसे अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी. उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने एक मई, 2021 से प्रभाव में आए भुगतान प्रणाली आंकड़ा भंडारण को लेकर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर पाबंदी लगाई थी.

केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, ‘‘अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प का भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण पर आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक पाए जाने के मद्देनजर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है.''

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल, 2018 में सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि वे भुगतान व्यवस्था से संबंधित अपने सभी आंकड़े भारत में ही रखें.

साथ ही उन्हें इस बारे में अनुपालन को लेकर केंद्रीय बैंक को सूचना भी देनी थी और निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त ‘सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट' निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करनी थी.

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