GST on Agriculture: किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्‍टर से लेकर खाद और सिंचाईं उपकरणों पर जीएसटी बस 5 फीसदी 

इन बदलावों से किसानों को लागत कम होने से बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही मशीनीकरण को बढ़ावा मिलने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहन भी मिलेगा.

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  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती-किसानी उपकरणों और उर्वरकों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है.
  • ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है, जबकि पहले यह बारह प्रतिशत थी.
  • कृषि इनपुट्स जैसे बायो-पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी जीएसटी पांच प्रतिशत कर दिया गया है.
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नई दिल्‍ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार का ऐलान जहां मीडिल क्‍लास को तो राहत मिली ही है लेकिन किसानों के लिए भी सरकार का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. किसान महंगे होते खेती-किसानी के उपकरणों और उर्वरकों को लेकर खासा परेशान थे. कभी-कभी तो उन्हें ट्रैक्‍टर और दूसरी मशीनरी के लिए बैंक को लोन तक लेना पड़ जाता था. लेकिन अब नई दरों के बाद खेती-किसानी से जुड़ी कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती हो गई है. 

इन चीजों पर लगेगी 40 फीसदी GST, देखें पूरी लिस्ट 

  • फलों के पेय या कार्बोनेटेड पेय, फलों के रस वाले पेय
  • कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
  • अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू पत्तियों के अलावा]
  • सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने
  • तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद
  • रेसिंग कार, मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्यतः व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें.
  • मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन हो, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो.
  • प्राइवेट जेट, निजी उपयोग वाले विमान.
  • याच, नौका और अन्य मनोरंजन या खेलकूद के लिए जहाज
  • रिवॉल्वर, पिस्टल और अन्य पिस्तौल
  • पाइप, बाउल, सिगार या सिगरेट, होल्डर और उसके हिस्से

खाद होगी सस्‍ती 

नए टैक्स ढांचे के अनुसार, ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर के टायरों और पुर्जों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है. इसी तरह, बायो-पेस्‍टीसाइड्स और माइक्रो न्‍यूट्रिएंट्स जैसे कृषि इनपुट्स पर भी अब 12 फीसदी की जगह सिर्फ 5 फीसदी ही जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, जल संरक्षण और आधुनिक खेती के लिए जरूरी ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. 

कटाई तक के उपकरणों में राहत 

साथ ही मिट्टी तैयार करने, खेती, कटाई और थ्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी अब सिर्फ 5 फीसदी ही जीएसटी देना होगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और जरूरी कृषि उपकरण किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे. किसानों के लिए कभी-कभी जीएसटी की वजह से उपकरणों को खरीद पाना काफी मुश्किल हो जाता था. 

माना जा रहा है कि इन बदलावों से किसानों को लागत कम होने से बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही मशीनीकरण को बढ़ावा मिलने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहन भी मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा के बाद एक बयान में इस सुधार को 'अगली पीढ़ी की जीएसटी पहल' बताया और कहा कि यह दिवाली से पहले नागरिकों के लिए एक उपहार है. 

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