- भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने पिता को अपनी आठ साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में बीस साल कैद की सजा सुनाई
- अदालत ने पॉक्सो कानून के तहत तेरह गवाहों और सत्तहत्तर दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी माना
- दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो न देने पर तीन महीने अतिरिक्त जेल होगी
भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार साहू ने 13 गवाहों और 77 दस्तावेजों पर गौर करने के बाद व्यक्ति को दोषी ठहराया.
अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सिफारिश की.
उस व्यक्ति की पत्नी ने 27 अक्टूबर, 2022 को उसे अपने घर में अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ लिया. तब बेटी ने मां को बताया कि उसका पिता उसके साथ अक्सर ऐसा करता है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर महिला थाने में मामला दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.