भीमा कोरेगांव हिंसा : एल्गर परिषद केस में आरोपी आनंद तेलतुंबडे को हाईकोर्ट से ज़मानत

आनंद तेलतुंबडे वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं. एक विशेष अदालत के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था.

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मुंबई:

बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबडे की जमानत मंजूर कर दी है. उच्च न्यायालय से आनंद तेलतुंबडे को एक लाख के कैश बॉन्ड पर जमानत मिली है. हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी, ताकि अभियोजन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके. इसका मतलब यह है कि तेलतुंबडे तब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. दरअसल एनआईए ने अदालत से अपने आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाने की मांग की ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके. खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए अपने आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी.

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तेलतुंबडे अप्रैल 2020 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं. आनंद तेलतुंबडे वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं. एक विशेष अदालत के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था. अपनी याचिका में, तेलतुंबडे ने दावा किया था कि वह 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और न ही उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था.

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तेलतुंबडे इस मामले में तीसरे आरोपी हैं जिन्हें जमानत मिली है. कवि वरवर राव मेडिकल जमानत पर बाहर हैं और वकील सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं.

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