भीमा कोरेगांव मामला : सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ NIA ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद हिंसा मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ याचिका पर NIA ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. CJI एन वी रमना ने कहा कि वो देखेंगे. NIA की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने कहा कि 8 दिसंबर को सुधा जमानत पर रिहा हो जाएंगी. इसलिए मंगलवार को ही सुनवाई की जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है.

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी. अदालत ने सुधा भारद्वाज को जमानत की शर्तें तय करने के लिए आठ दिसंबर को विशेष NIA अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया था. 

भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी सुधा भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ी, जमानत के खिलाफ SC पहुंची NIA

हालांकि, कोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. उन्हें जून-अगस्त 2018 के बीच गिरफ्तार किया गया था.

पीठ ने भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला 4 अगस्त को और आठ अन्य की आपराधिक अर्जी  पर 1 सितंबर को सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट ने कहा कि पुणे कोर्ट UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि इसे विशेष NIA कोर्ट के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था.

भीमा कोरेगांव हिंसा : सुधा भारद्वाज की डिफ़ाल्ट ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर, 8 दिसंबर को तय होंगी शर्तें

Featured Video Of The Day
Lalu Family House: Rabri Devi को छोड़ना होगा अपना आवास 10 सर्कुलर रोड | Breaking News
Topics mentioned in this article