बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है. 

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  • बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
  • एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी.
  • चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है.
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बेल्जियम की एक अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है. अदालत ने दोनों पक्षों भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बेल्जियम के अभियोजकों और चोकसी की कानूनी टीम की दलीलें सुनीं. 

चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और वह पिछले चार महीनों से जेल में है. बेल्जियम की अदालतों ने उसकी कई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. 

चोकसी पर हैं ये आरोप

भारत ने 66 साल के चोकसी  पर आईपीसी की धारा 120बी, 201, 409, 420 और 477ए के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत धोखाधड़ी, षड्यंत्र, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. ये अपराध बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं.  

भारत ने अपने मामले के समर्थन में यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन अगेंस्‍ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्‍ड क्राइम और यूनाइट्रेड नेशंस कंवेंशन अगेंस्‍ट करप्‍शन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हवाला दिया.  सीबीआई ने सबूत पेश करने के लिए तीन बार बेल्जियम का दौरा किया और सहायता के लिए एक यूरोपीय निजी कानूनी फर्म को नियुक्त किया. 

भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि प्रत्यर्पण के बाद, चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा, जहां उसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें स्वच्छ पानी, भोजन, अखबार, टेलीविजन और एक निजी डॉक्टर की सुविधा शामिल है. साथ ही आश्‍वस्‍त किया कि उसे एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा. 

भारत का कहना है कि चोकसी अभी भी एक भारतीय नागरिक है और उसके एंटीगुआ की नागरिकता के दावे पर विवाद है. चोकसी ने अदालत को बताया कि उसने 14 दिसंबर, 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी थी और 16 नवंबर, 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी. 

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भारत ने 2018 और 2022 के बीच हुए 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सबूत पेश किए. अदालत ने माना कि चोकसी के भागने का वास्तविक खतरा था, जिससे उसकी गिरफ्तारी उचित है. 

सीबीआई ने जुलाई 2024 में चोकसी को बेल्जियम में पाया और औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण अनुरोध किया. 

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