बटला हाउस एनकाउंटर केस : दिल्ली की साकेत कोर्ट एक आरोपी के मामले में कल सुनाएगी फैसला

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बटला हाउस एनकाउंटर के बीच एक आरोपी आरिज़ खान मौके से फरार हो गया था. उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था.आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके करने का आरोप है.

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Batla House encounter:

बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की एक अदालत एक आरोपी आरिज खान के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2 बजे यह फैसला सुनाया जाने वाला है. इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे. मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे, जबकि दो गिरफ्तार हुए थे. आरिज खान एक अन्य आतंकी के साथ भाग गया था.

दरअसल, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बटला हाउस एनकाउंटर के बीच एक आरोपी आरिज़ खान मौके से फरार हो गया था. उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था.आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके करने का आरोप है, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं.आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज़ नेपाल भाग गया था.

दरअसल, 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनाट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम धमाके हुए थे. उन धमाकों में 26 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए थे. ये बम धमाके आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे.19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकी बटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं.

इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के साथ तमाम पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचे. इस कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए थे, जबकि दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरिज और शहजाद नाम के दो आतंकी वहां के भीड़ के बीच भागने में कामयाब हो गए थे. इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मुठभेड़ में शहीद हो गए थे

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