SC ने पाया केजरीवाल पर जांच के लिए पर्याप्त सबूत, मामला बड़ी बेंच को भेजा इसलिए दी जमानत : बांसुरी स्वराज

SC ने पाया केजरीवाल पर जांच के लिए पर्याप्त सबूत, मामला बड़ी बेंच को भेजा इसलिए दी जमानत : बांसुरी स्वराज

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दिल्ली शराब नीति मामले ED के केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया में कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ बेल मिली है, वे निर्दोष साबित नहीं हुए हैं. दिल्ली में केजरीवाल की संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि केजरीवाल पर जांच के लिए पर्याप्त सबूत था. बड़ी बेंच को केस दिया गया है इसलिए उन्हें अंतरिम बेल मिली है. केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सौ करोड़ का किकबैग केजरीवाल ने शराब घोटाले में लिया है. इसमें 45 करोड़ गोवा के चुनाव में खर्च किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इशारा आज किया है कि जब संवैधानिक व्यक्ति इस तरह के अपराध में संलिप्त होते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन वे सत्ता में इतने मस्त है कि सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. अंतरिम बेल में कंडीशन लगाया गया है कि सीएम के दफ्तर केजरीवाल नहीं जा सके दूसरी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, जब तक एलजी के यहां से प्रूव न हो. केजरीवाल की जिद के कारण पॉलिसी पैरालिसिस दिल्ली में है. सुप्रीम कोर्ट के इशारे को निर्देश मानकर तुरंत केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्कीफा देना चाहिए.

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है.

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वैसे अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद जेल में रहेंगे. ऐसा इसलिए कि केजरीवाल सीबीआई ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है. वो दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे. जिस मामले में आज अंतरिम जमानत मिली है उसकी जांच ईडी कर रही थी. 

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