निर्माण कार्यों पर पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी और राजस्थान में मजदूरों को मुआवजा मिलना शुरू

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरप्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया है. जिसके साथ ही इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों को मुआवजा देने की कवायद शुरु कर दी गई है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया है. जिसके साथ ही इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों को मुआवजा देने की कवायद शुरू कर दी गई है. यूपी और राजस्थान सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि निर्माण मजदूरों को मुआवजा दिया जा रहा है. दोनों सरकारों ने हलफनामा दाखिल किया है. यूपी और राजस्थान की सरकारों का कहना है कि काम बंद होने से खाली हुए कामगारों की पहचान कर ली गई है. उनका सत्यापन और वितरण प्रक्रिया जारी है.

यूपी सरकार ने कहा है कि वो इस श्रेणी के मजदूरों को एक हफ्ते के एक हजार रुपये देने की प्रक्रिया में है. जबकि राजस्थान सरकार ने बताया NCR में अलवर और भरतपुर दो जिले आते हैं. इनके 196 खाली हुए मजदूरों की पहचान की गई है. जिन्हें राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है.

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दरअसल 10 दिसंबर को, SC ने यूपी और राजस्थान को निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान निर्माण मजदूरों के वेतन पर पहले के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया था.  जिसमें कहा गया था इस अवधि के लिए मजदूरों को राज्य न्यूनतम वेतन दें. दोनों राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं करने की शिकायतें मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था.

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