ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि ब्राह्मणों की नाराजगी का खतरा देख पीएम मोदी अजय मिश्रा को नहीं हटा रहे हैं. लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे हैं.वहीं ओवैसी ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है और इसे 'हास्यास्पद' करार दिया है.
ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानूनी रूप से 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए कानून द्वारा उन्हें वयस्कों के रूप में मान्यता दी गई है. ओवैसी ने कहा, "मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है. यह पितृसत्ता है, इसी की हम सरकार से उम्मीद करते हैं.
18 साल के पुरुष और महिलाएं कांट्रेक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं और सांसद और विधायक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते? वे यौन संबंधों और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते? हास्यास्पद."
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 1.2 करोड़ बच्चों की शादी 10 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है. उन्होंने कहा, "एक कानून के बावजूद बाल विवाह बड़े पैमाने पर होते हैं. भारत में हर चौथी महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हुई थी, लेकिन बाल विवाह के महज 785 आपराधिक मामले दर्ज किए गए. यदि पहले के मुकाबले में बाल विवाह कम हुए हैं तो यह शिक्षा और आर्थिक प्रगति के कारण है, आपराधिक कानून के कारण नहीं."
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ओवैसी ने कहा, "अगर मोदी ईमानदार होते तो उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया होता. फिर भी भारत इकलौता ऐसा देश है जहां कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है यह 2005 में 26 प्रतिशत से 2020 में गिरकर 16 प्रतिशत हो गई."
उन्होंने कहा, "लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया है? 446.72 बेटी बचाओ बेटी पढाओ बजट का 79 प्रतिशत विज्ञापनों पर खर्च किया गया था. आप चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि इस सरकार के इरादे ईमानदार हैं?"
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उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए पुरुषों और महिलाओं को 18 साल की उम्र में वयस्कों के रूप में माना जाता है. उन्होंने कहा, "विवाह अलग क्यों है? कानूनी उम्र वास्तव में कोई मानदंड नहीं है, शिक्षा, आर्थिक प्रगति और मानव विकास सुनिश्चित करना आवश्यक लक्ष्य होना चाहिए."
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.
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