Mumbai cruise drugs case: आर्यन खान (Aryan Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से जमानत मिलने के बाद आज उनकी मुंबई की आर्थर रोड जेल (Arther Road Jail) से रिहाई हो गई है. कोर्ट ने गुरुवार को ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी. हालांकि शुक्रवार को आर्यन खान के रिलीज के ऑर्डर शाम 5:35 तक जेल नहीं पहुंच सके थे, इसके कारण उन्हें आज जेल से रिहा किया गया. आर्यन खान की रिहाई का रास्ता आसान करने में पांच कारण महत्वपूर्ण रहे हैं.
मुकुल रोहतगी की दमदार दलीलें
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की रिहाई के लिए दमदार दलीलें पेश की. उन्होंने आर्यन की तरफ से कहा, "मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम ड्रग्स थी, जिसमें NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है, जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वही मुझ पर लागू किया जा रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का सबूत ही नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानते थे. उनके पास 2.6 ग्राम था. डीलरों के पास 2.6gms नहीं, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है यह संयोग नहीं है. अगर यह संयोग नहीं है तो यह साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे? "
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अन्य आरोपियों को जमानत
मुंबई क्रूज शिप्स केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से पहले मनीष राजगरिया और अविन साहू को कोर्ट से जमानत मिल गई थी. मनीष राजगरिया के पास ड्रग्स का पजेशन दिखाया गया था, लेकिन पंचनामे की कॉपी में यह साफ था कि गांजा राजगरिया के पास से नहीं मिला था, उसे सुरक्षा अधिकारी ने गांजा हैंडओवर किया था. वहीं अविन साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का आरोप था. अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है. ये छोटे बच्चे हैं जो एक पार्टी के लिए आए थे, उन दोनों को भी धारा 29 के तहत आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनके मामले भी समान थे.
पहले किसी अपराध में संलिप्त न होना
आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का रिकॉर्ड भी देखा गया. तीनों पूर्व में किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं रहे हैं, ऐसे में कोर्ट ने इसके साथ ही अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों को जमानत दे दी.
समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede( और नवाब मलिक के आरोपों से दूरी
आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों और उनके वकीलों की ओर से महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच जारी आरोप- प्रत्यारोपों से दूरी बनाना भी उनके पक्ष में गया.
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14 शर्तें मानने को हुए तैयार
हाईकोर्ट (Bombay HighCourt) के आदेश में आर्यन खान की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई थी. इनमें पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना होगा, एक लाख का पर्सनल बांड जमा कराना, पासपोर्ट सरेंडर करना और अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों से बात नहीं करने जैसी शर्तें शामिल हैं, जिन्हें तीनों को मानना होगा.