बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में जमानत की शर्त के तहत ड्रग-विरोधी एजेंसी के कार्यालय की साप्ताहिक हाजिरी की शर्त को बदलने का आग्रह किया है. आर्यन खान के आवेदन में इस शर्त को माफ करने की मांग की गई थी कि वह हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होंगे.
याचिका में कहा गया है कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए उनके मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है.
आवेदन में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में मीडिया आउटलेट्स के बाहर प्रतीक्षा करने के कारण उन्हें हर बार एनसीबी कार्यालय का दौरा करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है.
उनके वकीलों ने कहा कि अर्जी पर अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है.
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने, खपत, बिक्री और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था.
उन्हें 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में एनसीबी द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों और तर्कों में भारी कमी निकाली थी.
हाईकोर्ट ने उन पर 14 शर्तें भी लगाई थीं. उन्हें अन्य बातों के अलावा, प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होने, एजेंसी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ने और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था.