अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव मानहानि केस में बरी

सुरेंद्र शर्मा को 2013 में आप ने पहले शाहदरा सीट से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया. फिर आपराधिक मामले और बार एसोसिएशन के चुनाव में धांधली की बात कहकर उनका टिकट काट दिया था.

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है.
नई दिल्ली:

आप कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को इस केस में बरी कर दिया है. सुरेंद्र शर्मा को 2013 में आप ने पहले शाहदरा सीट से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया. फिर आपराधिक मामले और बार एसोसिएशन के चुनाव में धांधली की बात कहकर उनका टिकट काट दिया था. इसी के बाद सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मानहानि इनपर मानहानी का केस किया था.

बता दें कि शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं तत्कालीन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन इसके बाद उन पर गलत आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया.

मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि 14 अक्तूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया के इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था.

दरअसल सुरेंद्र कुमार शर्मा को पहले आम आदमी पार्टी ने शाहदरा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था. फिर आपराधिक मामले और बार एसोसिएशन के चुनाव में धांधली का हवाला देते हुए इनका टिकट काट दिया. शर्मा का कहना था कि आरोप बेबुनियाद हैं और इस आरोप के चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है.

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