दिल्ली सरकार (Delhi Government) के ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ को बुलाने और 50 फीसदी को वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को उप राज्यपाल (LG) अनिल बैजल (Anil Baijal) ने मंजूरी दे दी है. इस बारे में दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. ग्रेड -1 और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सारे स्टाफ पर यह आदेश लागू होगा. आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा. निजी संस्थानों के दफ्तरों और आर्गनाइजेशनों को सलाह दी गई है कि जितना अधिक संभव हो वर्क फ्राम होम (Work from Home) अपनाएं.
यह आदेश स्वास्थ विभाग और उससे जुड़े सभी दफ्तरों आदि, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, साफ-सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे जरूरी दफ्तरों और विभागों पर लागू नहीं होगा.
प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गनाइजेशनों को सलाह दी गई है कि वे दफ्तर के टाइमिंग और स्टाफ़ ड्यूटी में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय पर दफ्तर अटेंड करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो. प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गनाइजेशनों को सलाह दी गई है कि जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं.