राहुल गांधी के कार्यक्रम को विवि के अनुमति न देने के खिलाफ दायर अर्जी खारिज

ओयू के फैसले को बरकरार रखते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने याचिका खारिज कर दी. इससे पहले, विश्वविद्यालय ने विभिन्न कारणों से आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

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विश्वविद्यालय ने विभिन्न कारणों से आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
हैदराबाद:

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें 7 मई को उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ छात्रों का एक संवाद सत्र आयोजित करने की अनुमति देने से विश्वविद्यालय के इनकार किये जाने को चुनौती दी गई थी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य ने उस्मानिया विश्वविद्यालय (ओयू) द्वारा संवाद सत्र आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार किये जाने को चुनौती दी थी.

ओयू प्रशासन के फैसले के बाद, शोध छात्र एवं कांग्रेस के प्रवक्ता मानवथा रॉय और विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने परिसर में गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनके आवेदन को अस्वीकृत किये जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. रॉय याचिकाकर्ताओं में से एक थे. ओयू के फैसले को बरकरार रखते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने याचिका खारिज कर दी. इससे पहले, विश्वविद्यालय ने विभिन्न कारणों से आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

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विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले साल विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा परिसर में किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं देने के पारित प्रस्ताव का हवाला दिया था. ओयू के एक अधिकारी ने कहा था इसके अलावा, कुछ कर्मचारी संघों के चुनाव निर्धारित हैं, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं चल रही है और छात्रों का एक वर्ग राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी गांधी राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं से मिलना चाहते हैं और कानून एवं व्यवस्था से जुड़़ी कोई दिक्कत उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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