एंटीलिया मामला : एनआईए कोर्ट ने यरवदा जेल प्रशासन को दिया प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का निर्देश

मुंबई (Mumbai) की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को यरवदा जेल (Yerwada Jail) अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड (Antilia bomb case) के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पुणे के एक अस्पताल (Hospital) से तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
एंटीलिया बम कांड के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का कोर्ट ने निर्देश दिया है.
मुंबई:

मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड (Antilia bomb case) के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पुणे के एक अस्पताल (Hospital) से तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया है. पुणे के एक अस्पताल में प्रदीप शर्मा का इलाज चल रहा है.राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एम पाटिल ने चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह पाया गया है कि शर्मा की स्थिति स्थिर है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है.

अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को शर्मा को तुरंत अस्पताल से हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है.गौरतलब है कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिली थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद की थी जमानत अर्जी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 23 जनवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था.  हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 
 

एनआईए का शर्मा पर क्या है आरोप?
एनआईए ने कहा था, प्रदीप शर्मा उस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे, जिसने अंबानी परिवार सहित अन्य लोगों को डराने की साजिश रची थी और बाद में मनसुख हिरेन की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें इस साजिश के बारे में जानकारी थी. जांच एजेंसी ने दावा किया कि हिरेन को पूरी साजिश (एंटीलिया के पास विस्फोटक लदा वाहन खड़ा करने) की जानकारी थी.
 

ये भी पढ़ें : 

Featured Video Of The Day
Bihar Elections 2025: RJD, Congress, NDA से लेफ्ट तक किसको कितनी सीटें? एक्सपर्ट से जानें | JDU
Topics mentioned in this article