एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी : सूत्र

 सीबीआई ने पिछले दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.

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आकार पटेल ने सीबीआई द्वारा जारी एलओसी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ( Aakar patel) पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है. इसे लेकर लेटर राउज एवेन्यू में एक संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. सीबीआई ने पिछले दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी. सोमवार को संबंधित अदालत में आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाला एक पत्र पेश किया गया था. इसका मतलब है कि आकार पटेल और एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन का मुकदमा शुरू हो सकता है. 

आकार पटेल ने सीबीआई द्वारा जारी एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. एसीएमएम कोर्ट ने जहां सीबीआई से एलओसी वापस लेने को कहा था, वहीं सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलट दिया था. सेशन कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा था. एलओसी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर  किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकता है.
 

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