"सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराएं": सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सभी संगठित श्रमिकों (Migrant laborers) के लिए कॉमन डेटाबेस को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचता है या नहीं, इसकी निगरानी- पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र हो

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Supreme Court ने दिया प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने का निर्देश
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में मुश्किल हालातों के चलते हुए प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य फंसे हुए प्रवासी कामगारों को सूखा राशन उपलब्ध कराएं. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस
एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी श्रमिकों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित किया.सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र और राज्यों को प्रवासी कामगारों का पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सभी संगठित श्रमिकों के लिए कॉमन डेटाबेस को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है या नहीं, इसकी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र होना चाहिए. योजनाओं के सभी लाभ प्रवासी श्रमिकों को तभी दिए जा सकते हैं जब वे पंजीकृत हों. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार द्वारा जारी किए गए लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने चाहिए.प्रवासी कामगारों का पंजीकरण, श्रमिकों का पंजीकरण जरूरी ताकि जरूरतमंदों को लाभ सुनिश्चित हो सके. 

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