गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को भी 2007 के इसी गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया है. इस मामले में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों भाइयों पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या से जुड़े होने का आरोप था.
सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होना तय माना जा रहा है, क्योंकि संसद के नियमानुसार किसी भी सदस्य को दो या दो साल से अधिक जेल की सजा सुनाए जाने पर वह स्वतः ही अयोग्य हो जाता है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद इसी नियम के तहत अपनी संसद सदस्यता को खो दिया था.
इससे पहले आज भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शाासन समाप्त हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है. कृष्णानंद राय की 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने हत्या कर दी थी.
अलका राय ने कहा, "मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं. गुंडों, माफियाओं का शासन (राज्य में) समाप्त हो गया है."
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