भारत में अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने अपनी कार की ईंधन दक्षता के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ग्राहक को ₹ 1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है. पिछले हफ्ते एक फैसले में, पीठासीन सदस्य के रूप में डॉ. इंदरजीत सिंह की अगुवाई वाली एनसीडीआरसी पीठ ने कहा, "आम तौर पर, कार का एक संभावित खरीदार एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में कार की ईंधन दक्षता सुविधा के बारे में पूछताछ करता है और एक तुलनात्मक अध्ययन करता है. हमने इस संबंध में 20 अक्टूबर 2004 के विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और हमारा मानना है कि यह एक भ्रामक विज्ञापन है. ऐसे जारी करना विज्ञापन निर्माता और डीलर की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार है."
इस मामले की शिकायत राजीव शर्मा द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्होंने 2004 में 16-18 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन का वादा करने वाले विज्ञापनों से लोभित होकर कार खरीदी थी. हालांकि, खरीदने के बाद, शर्मा को कार का वास्तविक माइलेज काफी कम, औसतन केवल 10.2 किलोमीटर प्रति लीटर मिला.
ठगा हुआ महसूस करते हुए, शर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम से निवारण की मांग की. उन्होंने ब्याज, पंजीकरण व्यय और बीमा सहित कार की खरीद कीमत की पूरी राशि, ₹ 4,00,000 वापस करने का अनुरोध किया. जिला फोरम ने उनके अनुरोध को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें ₹ 1 लाख का मुआवजा दिया.
इस फैसले से नाखुश मारुति सुजुकी ने राज्य आयोग में अपील की. हालांकि, राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद मामला न्यायमूर्ति इंदरजीत सिंह की अध्यक्षता वाले एनसीडीआरसी तक पहुंच गया. शर्मा का प्रतिनिधित्व कानूनी सलाहकार तरूण कुमार तिवारी ने किया, जबकि मारुति सुजुकी का प्रतिनिधित्व विपिन सिंघानिया और दिवाकर ने किया.
गौरतलब है कि डीडी मोटर्स, जिस डीलरशिप से राजीव शर्मा ने कार खरीदी थी, वह समन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई. परिणामस्वरूप, उनके विरुद्ध मामला एक पक्षीय चला, अर्थात् उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया गया.दोनों पक्षों ने एनसीडीआरसी को लिखित दलीलें सौंपी, जिसमें शर्मा ने 7 अगस्त, 2023 को अपना मामला पेश किया और मारुति सुजुकी ने 2 नवंबर, 2023 को जवाब दिया.
एनसीडीआरसी ने अंततः पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.