दिल्ली आबकारी नीति मामले में ‘आप’ पदाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा

अभियोजन में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की मंशा सरकार को चूना लगाकर शराब निर्माताओं और इसके वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान कराने की थी.

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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी एक आरोपी हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी और कारोबारी विजय नायर को दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में नायर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी एक आरोपी हैं.
अभियोजन के मुताबिक, नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, जिसके एक हिस्से के तहत दिल्ली सरकार की आबकारी नीति, 2021-2022 तैयार करके इस पर अमल किया गया. अभियोजन में दावा किया गया है कि इसकी मंशा सरकार को चूना लगाकर शराब निर्माताओं और इसके वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान कराने की थी और इस नीति के परिणामस्वरूप सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हुआ.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उप मुख्यमंत्री मनीष समेत आरोपी लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलफ भारतीय दंड संहिता और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी के मुताबिक बिना सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लिए आरोपी लोक सेवकों ने आबकारी नीति के बारे में फैसला लेने में महती भूमिका निभाई. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों की मंशा शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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