कोलकाता में फिर एक बार छात्रा के साथ हुई दरिंदगी, कॉलेज कैंपस में ही गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है. छात्र लॉ की पढ़ाई कर रही है.

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कोलकाता में छात्रा के साथ गैंगरेप
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  • कोलकाता में एक छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में गैंगरेप की घटना हुई है.
  • पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो छात्र हैं.
  • फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.
  • बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है.
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कोलकाता:

कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है. बताया जा रहा है कि ये घटना छात्रा के साथ उसके कॉलेज कैंपस में ही हुआ है. पुलिस ने इस घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है, उसपर आरोपी बीते कुछ दिनों से नजर रखे हुए थे. पुलिस के अनुसार घटना 25 जून की है. गिरफ्तार किए आरोपियों में दो छात्र भी शामिल हैं. 

इस घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है. साथ ही सभी आरोपियों के मोबाइल फोन्स को कब्जे में ले लिया है. अब इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर आरोप लगाते हुए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बीजेपी का आरोप है कि इस गैंगरेप में टीएमसी का कार्यकर्ता भी शामिल है. बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के राज में महिला असुरक्षित महसूस कर रही है. पुलिस फिहला इस पूरे मामले की जांच कर रही है.  

आपको बता दें कि कोलकाता में छात्रा के साथ रेप की यह कोई पहली वारदात नहीं है. पिछले साल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी एक छात्रा के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. उस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. बाद में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. मामले के 164 दिन बार दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई थी.

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हालांकि, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है. इसलिए मौत की सजा नहीं दी सकती. वहीं, लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया.

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