बेंगलुरु की एक अदालत ने JDS विधायक रेवन्ना की अंतरिम अग्रिम जमानत 20 मई तक बढ़ाई

बृहस्पतिवार को रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और एसआईटी ने इस पर आपत्ति जताई थी और उनकी हिरासत या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था.

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प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरसीपुर टाउन पुलिस थाने में 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था.

बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल (सेक्युलर) के विधायक एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत शुक्रवार को 20 मई तक के लिए बढ़ा दी. अदालत ने तब तक के लिए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इससे पहले बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की थी और 66 वर्षीय रेवन्ना को आज तक के लिए अंतरिम राहत दी थी.

रेवन्ना और उनके बेटे एवं सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरसीपुर टाउन पुलिस थाने में 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. ऐसा बताया जाता है कि प्रज्वल 27 अप्रैल को जर्मनी रवाना हो गये थे और वह अभी भी इस मामले में पेश नहीं हुए हैं. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि 66 वर्षीय विधायक के घर पर पिता-पुत्र ने उसका कथित तौर पर यौन शोषण किया था.

प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मंत्री को हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया था. 

रेवन्ना के अधिवक्ताओं ने मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है. एसआईटी ने जद (एस) के संरक्षक एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के बेटे रेवन्ना और प्रज्वल को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे थे, लेकिन दोनों इसमें शामिल नहीं हुए.

बृहस्पतिवार को रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और एसआईटी ने इस पर आपत्ति जताई थी और उनकी हिरासत या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया और तब तक रेवन्ना को राहत दे दी. अदालत ने आज सुनवाई फिर से शुरू की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया और तब तक के लिए अंतरिम राहत बढ़ा दी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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