पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस के 7 सुरक्षाकर्मी किए गए निलंबित

पीएम की सुरक्षा में चूक का यह मामला पिछले साल 5 जनवरी को सामने आया था. उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनावों के लिए एक रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजाब में थे.

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पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सात पुलिसकर्मी निलंबित
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  • पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हुआ बड़ा एक्शन
  • पंजाब पुलिस के सात पुलिसकर्मी किए गए निलंबित
  • भगवंत मान सरकार ने लिया है एक्शन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस के सात सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया था. जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें फिरोजपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और दो डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं.

पिछले साल की है घटना

पीएम की सुरक्षा में चूक का यह मामला पिछले साल 5 जनवरी को सामने आया था. उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनावों के लिए एक रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजाब में थे. प्रदर्शनकारी किसानों की नाकाबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था.

भाजपा नेताओं ने इस चूक को लेकर तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साधा था, वहीं कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री की यात्रा योजना में आखिरी समय पर बदलाव किया गया था, इस वजह से ही ऐसा हुआ. 

भगवंत मान सरकार ने लिया एक्शन

पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई भगवंत मान सरकार ने की है. बता दें कि फिरोजपुर के तत्कालीन पुलिस प्रमुख और अब बठिंडा के एसपी गुरबिंदर सिंह को पहले निलंबित कर दिया गया था. 22 नवंबर के आदेश में कार्रवाई का सामना करने के लिए छह और पुलिसकर्मियों के नाम सूचीबद्ध हैं.

बड़े रैंक के अधिकारी भी किए गए सस्पेंड

राज्य गृह विभाग के आदेश के अनुसार, डीएसपी रैंक के अधिकारी पारसन सिंह और जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह और बलविंदर सिंह, सब-इंस्पेक्टर जसवंत सिंह और सहायक सब-इंस्पेक्टर रमेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है.पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सात पुलिसकर्मियों को पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इन नियमों के तहत दंड पदोन्नति रोकने से लेकर सेवा से बर्खास्तगी तक हो सकता है.

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