सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति

54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.

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नई दिल्ली:

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की. इस बार बैठक का सबसे बड़ा मु्द्दा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्रीमियम पर GST से छूट का रहा. इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% तक GST घटाया जा सकता है. मीटिंग में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, जो आगे इसपर विचार करेगी. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेस के प्रीमियम पर 18% GST टैक्स कम किया जाएगा या इसे खत्म किया जाएगा, इसपर अंतिम फैसला अगली बैठक में किया जाएगा.  

मोदी सरकार में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को चिट्ठी लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की है. अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.

लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना लगता है GST? नितिन गडकरी ने इनपर टैक्स हटाने की रखी मांग

GST की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई. केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट कमिटी लाइफ, हेल्थ और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए GST और रेवेन्यू से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करेगी.

दिल्ली में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिध शामिल हुए. GST काउंसिल में लिए गए फैसलों को लेकर NDTV ने अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात की. दिल्ली सरकार में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी ने कहा, "हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है. ग्रुफ ऑफ मिनिस्टर्स इसपर आगे विचार करेगी."

रिसर्च ग्रांट पर GST हटाने के प्रस्ताव पर बनी सहमति
पंजाब की AAP सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "आज की मीटिंग में रिसर्च ग्रांट पर GST हटाने के प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है. इससे उन युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जो रिसर्च करना चाहते हैं. GST काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST को कम करने या उसे खत्म करने पर भी चर्चा हुई है. कई राज्यों ने इसका समर्थन किया."

चीमा ने कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तय किया है कि इस पर आगे विचार करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाएगा."

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चार धाम यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर सर्विस पर घटेगी GST
उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल कहते हैं, "उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमने चार धाम यात्रा को लेकर एक प्रस्ताव रखा था. चार धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हेलिकॉप्टर सर्विस लेते हैं, उसपर अभी 18% GST लगाया जाता है. हमने इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है. GST काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. इससे लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी."

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22 जून को हुई थी GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग
इससे पहले GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को हुई थी. तब दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था. वित्त मंत्री निर्मला ने कहा था कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्डवाइज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा. इसके साथ ही भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को GST से छूट दी गई थी.

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अगस्त में कितना हुआ GST कलेक्शन?
सरकार ने हाल ही में अगस्त 2024 के GST कलेक्शन की जानकारी दी थी सरकार ने एक बयान जारी कर बताया था कि GST से 1,74,962 (करीब 1.75 लाख) करोड़ रुपये जुटाए हैं. सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल अगस्त में 1,59,069 (1.59 लाख) करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था. अगस्त का कलेक्शन अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया चौथा सबसे बड़ा है. जबकि, वित्त वर्ष 2024-25 का तीसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन है.

देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स और 13 उपकरों (Cess) को हटा दिया गया था. GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था. GST में चार स्लैब आते हैं- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत का स्लैब.

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