सबकी बल्ले-बल्ले, लेकिन इन लोगों की जेब होगी ढीली, जानिए किन-किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल GST'

जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों से सबकी बल्ले-बल्ले होगी. लेकिन कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट की फूंक, पान मसाला का स्वाद अब ज्यादा कड़वा होगा. क्योंकि इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

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  • केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को संशोधित कर पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत के दो स्लैब लागू किए हैं.
  • बारह प्रतिशत और अट्ठाईस प्रतिशत के स्लैब समाप्त कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत दी गई है.
  • विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर चालीस प्रतिशत का उच्चतम जीएसटी स्लैब लागू किया जाएगा.
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GST New Rates: दिपावली से पहले बुधवार को जीएसटी का स्लैब कम कर केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी का स्लैब कम किए जाने से रोजमर्रा के सामान, दवाएं, खाने-पीने की चीजें, छोटी कार, बाइक, सीमेंट आदि सस्ती हो जाएगी. लेकिन कुछ विशेष शौक रखने वाले लोगों को अब अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा. क्योंकि उनके शौक वाली चीजों की कीमत पहले से महंगी हो जाएगी. अब चौक-चौराहों पर सिगरेट का छल्ला उड़ाना हो या पान मसाला चबाने की आदत इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. दरअसल बुधवार को GST काउंसिल की 56वीं बैठक में दो स्लैब कम किए जाने का प्रस्ताव हुआ.

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.

किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला स्पेशल जीएसटी

पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू, सुपर लग्जरी गुड्स, एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स, लग्जरी कार, फास्ट फूड जैसी विलासिता वाली चीजें महंगी होगी. इन सब चीजों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगा करता था. लेकिन अब इन सब चीजों पर 40 फीसदी वाला स्पेशल जीएसटी लगेगा.

इन चीजों पर लगेगी 40 फीसदी GST, देखें पूरी लिस्ट 

  • फलों के पेय या कार्बोनेटेड पेय, फलों के रस वाले पेय
  • कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
  • अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू पत्तियों के अलावा]
  • सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने
  • तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद
  • रेसिंग कार, मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्यतः व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें.
  • मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन हो, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो.
  • प्राइवेट जेट, निजी उपयोग वाले विमान.
  • याच, नौका और अन्य मनोरंजन या खेलकूद के लिए जहाज
  • रिवॉल्वर, पिस्टल और अन्य पिस्तौल
  • पाइप, बाउल, सिगार या सिगरेट, होल्डर और उसके हिस्से

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