ड्रिंक में साइनाइड...टारगेट पर महिलाएं, आंध्र प्रदेश के सीरियल किलरों की गिरफ्तारी की पढ़िए पूरी कहानी

Andhra Pradesh serial killer: पुलिस के अनुसार, महिलाएं उन पीड़ितों को निशाना बना रही थीं जिनके पास सोने के आभूषण या नकदी थी और साइनाइड युक्त पेय देने से पहले वे उनसे दोस्ती करती थीं.

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Andhra Pradesh serial killer: सीरियल किलरों की गिरफ्तारी
तेनाली:

आंध्र प्रदेश के तेनाली में पेय पदार्थ में साइनाइड मिलाकर तीन महिलाओं समेत चार लोगों की हत्या करने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान मुनगप्पा रजनी (40), मदियाला वेंकटेश्वरी (32) और गुलरा रामनम्मा (60) के रूप में हुई.

महिलाएं कम से कम चार हत्याओं में शामिल
पुलिस के अनुसार, महिलाएं उन पीड़ितों को निशाना बना रही थीं जिनके पास सोने के आभूषण या नकदी थी और साइनाइड युक्त पेय देने से पहले वे उनसे दोस्ती करती थीं. पीड़ित पेय पीने के तुरंत बाद मर जाते थे, और महिलाएं उनका कीमती सामान चुरा लेती थीं. पुलिस जांच से पता चला कि महिलाएं कम से कम चार हत्याओं में शामिल थीं, जिनमें नागुर बी नाम की महिला की हत्या भी शामिल थी, जिसकी इस साल जून में हत्या कर दी गई थी. महिलाओं ने दो अन्य लोगों को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वे बच गए.

साइनाइड और अन्य सबूत जब्त
मुख्य आरोपी मडियाला वेंकटेश्वरी ने कंबोडिया की यात्रा से पहले चार साल तक स्वयंसेवक के रूप में काम किया था, जहां वह साइबर अपराधों में शामिल थी. पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से साइनाइड और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कथित तौर पर उन्हें जहर मुहैया कराया था.

महिलाओं को कैसे बनाता था निशाना?
रिपोर्ट के मुताबिक इन सीरियल किलरों के निशाने पर वो लोगो होते थे, जिनके पास सोना या नकदी होता था. मौका देखखर ड्रिंक में साइनाइड मिला देती थीं. साइनाइड पीने के बाद इंसान का जीवित बचना मुश्किल हो जाता है. फिर महिलाएं कीमती सामानों को लेकर फरार हो जाती थी.

इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस अधीक्षक, सतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं ने अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 302 (हत्या), 120(बी) (आपराधिक साजिश, 379 (चोरी), 201 (सबूत गायब करना) शामिल हैं. पुलिस ने महिलाओं पर सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए आईपीसी की धारा 34 के तहत भी आरोप लगाया है.

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