गाजियाबाद में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल का कारावास

गाजियाबाद (Ghaziabad) की एक पॉक्सो अदालत (POCSO) ने सात साल पहले एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ ट्रोनिका सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
गाजियाबाद:

गाजियाबाद (Ghaziabad) की एक पॉक्सो अदालत (POCSO) ने सात साल पहले एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दोषी शानू अली पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के मुताबिक, घटना 30 जुलाई 2015 की है. बखरवा ने बताया कि अली ने नाबालिग के साथ उस वक्त बलात्कार किया, जब वह सिलाई की अपनी कक्षाओं के लिए जा रही थी.

पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ ट्रोनिका सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें : बिहार में मुखिया अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे : राज्य सरकार
राजस्थान के बाड़मेर में वायु सेना का लड़ाकू विमान मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलट की मौत

 इसे भी देखें :Video: राजस्थान के बाड़मेर में वायु सेना का लड़ाकू विमान मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Mumbai Train Accident Breaking News: ठाणे में मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा, 5 की मौत
Topics mentioned in this article