गाजियाबाद में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल का कारावास

गाजियाबाद (Ghaziabad) की एक पॉक्सो अदालत (POCSO) ने सात साल पहले एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ ट्रोनिका सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
गाजियाबाद:

गाजियाबाद (Ghaziabad) की एक पॉक्सो अदालत (POCSO) ने सात साल पहले एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दोषी शानू अली पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के मुताबिक, घटना 30 जुलाई 2015 की है. बखरवा ने बताया कि अली ने नाबालिग के साथ उस वक्त बलात्कार किया, जब वह सिलाई की अपनी कक्षाओं के लिए जा रही थी.

पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ ट्रोनिका सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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