उत्तर प्रदेश की हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हापुड़ में गौकशी की झूठी अफवाह से उपजी इस घटना में 45 वर्षीय कासिम की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका 62 वर्षीय भाई समयद्दीन भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था.
इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है. अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 59-59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने ग्राम बझैड़ा खुर्द थाना पिलखुवा के रहने वाले युधिष्ठिर, राकेश, कालू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित, करणपाल को ये सजा सुनाई है.