ब्रिटेन की जेल में बढ़ाई गई नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत, अब 30 जनवरी को होगी पेशी

उसके प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई 11 मई से शुरू होने वाली है और इसके करीब पांच दिन चलने का अनुमान है. डिप्टी चीफ मजिस्ट्रेट टैन इकरम ने नीरव मोदी से पूछा कि क्या उसे किसी अन्य मुद्दे के बारे में कुछ कहना है.

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नीरव मोदी ने जमानत की अर्जी लगाई थी.
लंदन:

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि गुरुवार को जारी रखते हुए उसे 30 जनवरी को पुन: पेश होने को कहा. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की ऋण धोखाधड़ी करने तथा मनी लॉड्रिंग के मामलों में भारत में वांछित है. ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है. नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में वैंड्सवर्थ कारावास से प्रत्येक 28 दिन पर होने वाली नियमित पेशी के तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया.

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उसके प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई 11 मई से शुरू होने वाली है और इसके करीब पांच दिन चलने का अनुमान है. डिप्टी चीफ मजिस्ट्रेट टैन इकरम ने नीरव मोदी से पूछा कि क्या उसे किसी अन्य मुद्दे के बारे में कुछ कहना है. नीरव मोदी ने इसके उत्तर में 'नहीं' कहा. उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी ने घर में नजरबंदी की गारंटी की पेशकश करते हुए नवंबर में जमानत की नये सिरे से याचिका दायर की थी. 

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हालांकि, चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बथनॉट ने गवाहों को प्रभावित करने तथा मई, 2020 में प्रस्तावित सुनवाई में पेशी से भागने की आशंका के मद्देनजर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था. वह तब से वैंड्सवर्थ कारावास में है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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