PNB धोखाधड़ी केस: मेहुल चोकसी का फ्लैट, आभूषण और मर्सिडीज बेंज सहित करोड़ों की संपत्ति कुर्क

गीतांजलि समूह की कंपनियों और इसके निदेशक मेहुल चोकसी के नाम से मौजूद 14.45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किया गया था.

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नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) कथित धोखाधड़ी मामले (Punjab National Bank loan fraud case) में गीतांजलि समूह और मुख्य आरोपी एवं इसके प्रवर्तक मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.यह कथित धोखाधड़ी मामला 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का है.  ED ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई संपत्ति में मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओ2 टावर स्थित 1,460 वर्ग फुट आकार का फ्लैट, सोने एवं प्लेटिनम के आभूषण, हीरे, चांदी एवं मोतियों के नेकलेस, घड़ियां और एक मर्सिडीज बेंज कार शामिल हैं.

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बयान में कहा गया है कि गीतांजलि समूह की कंपनियों और इसके निदेशक मेहुल चोकसी के नाम से मौजूद 14.45 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया था. चोकसी (61) नीरव मोदी का मामा है.गौरतलब है कि नीरव भी 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कथित धोखाधड़ी मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी है.चोकसी भारत से भाग गया है और जांच एजेंसियों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है.वहीं, नीरव मोदी (49) लंदन की एक जेल में कैद है. उसे ब्रिटेन में 2019 में गिरफ्तार किया गया था. वह भारत प्रत्यर्पित किये जाने के मुकदमे का सामना कर रहा है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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